Delhi Police New Year Eve Rules: गाजियाबाद में धारा 163 लागू, मॉल-होटल-क्लब में 1 बजे के बाद पार्टी पर रोक, इन कामों पर पूर्ण प्रतिबंध

Delhi Police New Years Eve Rules: न्यू ईयर 2026 के जश्न में दिल्ली पुलिस ने गाजियाबाद में धारा 163 लागू कर दी है। रात 1 बजे के बाद मॉल, होटल और क्लब में कोई सेलिब्रेशन नहीं। शराब, स्टंट और पटाखों पर बैन। सुरक्षा के लिए ये नियम 30 दिसंबर 2025 से 5 जनवरी 2026 तक प्रभावी। जानें क्या कर सकते हैं और क्या नहीं।

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Delhi Police New Year Eve Rules: गाजियाबाद में धारा 163 लागू, मॉल-होटल-क्लब में 1 बजे के बाद पार्टी पर रोक, इन कामो पर पूर्ण प्रतिबंध
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न्यू ईयर सेलिब्रेशन में सख्ती: दिल्ली पुलिस की नई गाइडलाइंस क्या कहती हैं?

Delhi Police New Years Eve Rules: नए साल 2026 का स्वागत करने की तैयारी जोरों पर है, लेकिन गाजियाबाद में उत्साह के साथ सुरक्षा को प्राथमिकता दी जा रही है। दिल्ली पुलिस ने जश्न मनाने वालों के लिए कड़े नियम जारी किए हैं, ताकि शहर में शांति और व्यवस्था बनी रहे। अगर आप गाजियाबाद या आसपास के इलाकों में रहते हैं, तो इन नियमों को जानना जरूरी है, वरना जुर्माना या कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। आइए, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि क्या बदलाव आए हैं और क्यों।

धारा 163 का आदेश: कब से कब तक लागू?

दिल्ली पुलिस के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त आलोक प्रियदर्शी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत एक विशेष निषेधाज्ञा जारी की है। यह आदेश 30 दिसंबर 2025 से शुरू होकर 5 जनवरी 2026 तक चलेगा। इसका मुख्य उद्देश्य है शहर में गुंडागर्दी, हंगामा और असामाजिक गतिविधियों को रोकना। इस दौरान भीड़ वाली जगहों पर अतिरिक्त पुलिस फोर्स तैनात रहेगी, जो नियमों की सख्ती से पालन कराएगी। पुलिस का कहना है कि ये कदम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए हैं, ताकि नए साल का जश्न खुशहाल और सुरक्षित रहे।

रात 1 बजे का कर्फ्यू: पार्टी कहां और कब तक?

31 दिसंबर की रात को सार्वजनिक स्थानों पर जश्न सिर्फ रात 1 बजे तक ही सीमित रहेगा। इसके बाद कोई भी पार्टी, समारोह या सेलिब्रेशन की इजाजत नहीं होगी। यह नियम मॉल, रेस्टोरेंट, होटल, क्लब और बैंक्वेट हॉल जैसे सभी कमर्शियल जगहों पर लागू होगा। अगर आप इन जगहों पर न्यू ईयर पार्टी प्लान कर रहे हैं, तो समय सीमा का ध्यान रखें। साथ ही, म्यूजिक सिस्टम की आवाज तय डेसिबल लेवल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, वरना शोर प्रदूषण के तहत कार्रवाई हो सकती है। घर पर जश्न मनाना ठीक है, लेकिन पड़ोसियों को परेशान न करें।

ये गतिविधियां पूरी तरह बैन: क्या नहीं करना है?

पुलिस ने कई ऐसी चीजों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है, जो आमतौर पर न्यू ईयर सेलिब्रेशन में होती हैं। ये नियम वायु प्रदूषण, सड़क सुरक्षा और सार्वजनिक शांति को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। यहां लिस्ट है उन चीजों की, जिन्हें बिल्कुल अवॉइड करें:

  • रात 1 बजे के बाद जश्न: किसी भी पब्लिक प्लेस, मॉल, होटल या क्लब में पार्टी जारी रखना मना है।
  • लाउड म्यूजिक: स्पीकर या साउंड सिस्टम की वॉल्यूम तय लिमिट से ऊपर न बढ़ाएं।
  • सड़क पर शराब और हंगामा: रोड पर ड्रिंक करना, शोर मचाना या तेज स्पीड से गाड़ी चलाना प्रतिबंधित।
  • स्टंट और रैश ड्राइविंग: बाइक या कार से कोई स्टंट न करें, यह जानलेवा हो सकता है।
  • पटाखे और आतिशबाजी: वायु प्रदूषण रोकने के लिए फायरक्रैकर्स का इस्तेमाल पूरी तरह बैन।
  • पार्किंग में लापरवाही: पार्किंग ऑपरेटर्स को हर वाहन की सख्त चेकिंग करनी होगी, बिना जांच के एंट्री नहीं।

शराब की बिक्री भी सिर्फ तय समय तक ही होगी, और उल्लंघन पर दुकानदारों को भी सजा मिल सकती है।

पुलिस की तैयारी और सलाह: सुरक्षित जश्न कैसे मनाएं?

दिल्ली पुलिस ने भीड़भाड़ वाले इलाकों में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किया है, ताकि कोई अप्रिय घटना न हो। अगर आप बाहर जश्न मना रहे हैं, तो ट्रैफिक नियमों का पालन करें, ड्रिंक एंड ड्राइव से बचें और परिवार के साथ सुरक्षित रहें। पुलिस की सलाह है कि नए साल का स्वागत घर पर या तय नियमों के दायरे में करें, ताकि उत्सव यादगार बने न कि परेशानी का सबब। अगर कोई उल्लंघन नजर आए, तो तुरंत पुलिस को सूचित करें।

ये नियम न सिर्फ गाजियाबाद बल्कि दिल्ली एनसीआर में न्यू ईयर सेलिब्रेशन को सुरक्षित बनाने के लिए हैं। अगर आप इनका पालन करेंगे, तो 2026 का आगाज खुशी से होगा। क्या आप तैयार हैं? कमेंट में बताएं अपनी न्यू ईयर प्लान्स!

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नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नीरज लोहनी है। मैं इस ब्लॉग का लेखक और संस्थापक हूं और इस वेबसाइट के माध्यम से 8 साल से भी अधिक समय से ज्ञान, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, मनोरंजन, सरकारी योजनाएं, रोजगार, सामाजिक मुद्दे, स्वास्थ्य, शिक्षा और खेल से संबंधित सभी जानकारी साझा करता हूं।

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